Breaking news : हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता को लेकर सरायकेला प्रिंसिपल जज को किया सस्पेंड – 30 अप्रैल को होने वाले थे रिटायरमेंट
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सरायकेला के प्रिंसिपल जज (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। इसकी पुष्टि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद साकिर ने की है। बताया जाता है कि प्रिंसिपल जज विजय कुमार पर अनुशासनहीनता का आरोप है। उन्हें हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, इसके बाद विजय कुमार की निलंबन अवधि हाईकोर्ट में होगी। इसी महीने 30 अप्रैल को विजय कुमार सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सेवानिवृत्त होने से ठीक 3 दिन पहले उन्हें सस्पेंड किया गया है।
विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के बाद उनकी जगह सीनियर मोस्ट एडीजे ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला व्यवहार न्यायालय में एडीजे – 3 के पद पर पदस्थापित कुमार क्रांति प्रसाद को प्रभारी जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश का दायित्व सौंपा गया है। वह पहले डीएलएसए के सचिव पद पर पदस्थापित थे, पदोन्नति के बाद उन्हें एडीजे – 3 बनाया गया था और अब उन्हें प्रभारी पीडीजे बनाया गया।