अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को उम्रकैद, करणी सेना ने न्यायालय के फैसले का किया स्वागत
दुमका/जमशेदपुर। 23 अगस्त 2022 को दुमका के अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर तथा आग लगाकर हत्या के मामले में आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड के अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पूर्व कोर्ट ने दोनों आरोपी को 19 मार्च को ही दोषी करार दिया था। आज गुरूवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को लेकर झारखंड में जोरों पर चर्चा शुरू हो गई हैं। वहीं, कोर्ट के फैसले से आमजन सुकून महसूस कर रहे हैं, वहीं न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है।
अंकिता के आरोपियों को सजा सुनाने के फैसले का स्वागत करते हुए करणी सेना झारखंड की टीम ने न्यायालय को धन्यवाद किया है। करणी सेना ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद एक बेटी को न्याय मिला है। बता दें कि दुमका के चर्चित पेट्रोल कांड को लेकर करणी सेना लगातार जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में न्याय की मांग कर रही थी। घटना के बाद सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ करणी सेना दुमका पहुंची थी। इस दौरान प्रशासन ने बीच में ही काफिले को रोक दिया था। काफी विरोध के बाद प्रशासन ने करणी सेना के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दिया था। उसके बाद लगातार करणी सेना आर्थिक रूप और कानूनी रूप से परिवार को मदद करती रही, जिसका परिणाम गुरुवार को आजीवन कारवास की सजा सुनने के बाद मिला। गुरुवार को कोर्ट के फैसले के बाद क्षत्रिय करणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष बिनय सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह, प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह, युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, हरि सिंह राजपूत, रूपेश सिंह, रंजन सिंह, मोहित सिंह समेत सारे जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों ने फैसले का सम्मान किया।